सुकरौली कुशीनगर हाटा तहसील व विकास खंड सुकरौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रामपुर झुरिया के कोटेदार जुगनू के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अमरनाथ पटेल के औचक निरीक्षण करने पर कई प्रकार की कमियां पाई गई और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के तहरीर पर थाना अहिरौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपजिला अधिकारी के निर्देश के बावजूद भी कोटेदार की गलती नहीं सुधरा कई प्रकार की कमियां मिली कोटेदार के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3/7 की धाराएं दर्ज हुई। उप जिलाधिकारी के दूरभाष पर निर्देश देने के बावजूद विक्रेता दुकान पर मौजूद नहीं पाया गया गेहूं,चावल और चीनी की स्टॉक में कमी मिला, मौके पर रजिस्टर मांगने पर नहीं मिला,वितरण दिवस होने के बावजूद विभाग को बिना सूचना दिए विक्रेता दुकान बंद कर गायब मिले इस प्रकार अनेकों कमियां मिली सरकार द्वारा निशुल्क खाद्यान्न गेहूं,13.56 कुंतल, चावल 7.86 कुंतल तो वहीं चीनी 8 किलोग्राम की कालाबाजारी की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया